महासमुंद. गांधी जयंती (2 अक्टूबर) के अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशों का पालन करते हुए महासमुंद जिले में पूर्णत: ‘शुष्क दिवस’ (Dry Day) घोषित किया गया है। जिला कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने इस संबंध में कड़े आदेश जारी करते हुए जिले की सभी मदिरा दुकानों, अहातों और डिस्टिलरी इकाइयों को पूरे दिन के लिए सील करने के निर्देश दिए हैं।
महासमुंद में 2 अक्टूबर को रहेगा पूर्ण प्रतिबंध: कलेक्टर का आदेश
गांधी जयंती पर जिले में शांति, कानून-व्यवस्था और बापू के सिद्धांतों का सम्मान बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने स्पष्ट किया है कि 02 अक्टूबर 2026 को पूरे महासमुंद जिले में शराब के विक्रय, निर्माण, संग्रहण और परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
किन-किन प्रतिष्ठानों और मदिरा दुकानों पर रहेगा प्रतिबंध?
आदेश के तहत जिले में संचालित सभी प्रकार की शराब दुकानों, अहातों, भंडारण भांडागारों और निर्माण इकाइयों को सील रखा जाएगा। मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रतिष्ठानों पर प्रतिबंध लागू रहेगा:
- फुटकर शराब दुकानें: सभी देशी, विदेशी, कम्पोजिट और प्रीमियम मदिरा की दुकानें।
- मदिरा अहाते: एफ.एफ.-1(घघ), सी.एस.-2(घघ-कम्पोजिट), एफ.एल.-1(घघ-कम्पोजिट अहाता), सी.एस.-2 (ग-अहाता), कम्पोजिट अहाता, एफ.एल.-1(ख अहाता), (ख-कम्पोजिट अहाता) एवं एफ.एल.-3।
- भंडारण एवं निर्माण इकाइयाँ: जिले के समस्त मद्यभंडारण भांडागार, सी.एस.-1 (बी), एफ.एल.-9 तथा मेसर्स पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड (ग्राम बेलटुकरी) की आसवनी (डी-1) इकाई।
महासमुंद शुष्क दिवस (Dry Day) मुख्य बिंदु
| विवरण | जानकारी |
| अवसर | गांधी जयंती (02 अक्टूबर 2026) |
| क्षेत्र | महासमुंद जिला (छत्तीसगढ़) |
| प्रतिबंधित गतिविधियाँ | मदिरा का विक्रय, निर्माण, संग्रहण, धारण एवं परिवहन |
| सील किए जाने वाले संस्थान | देशी-विदेशी दुकानें, अहाते, भांडागार एवं डिस्टिलरी (बेलटुकरी) |
अवैध मदिरा बिक्री एवं परिवहन पर रहेगी कड़ी नजर
कलेक्टर ने आबकारी विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के सख्त निर्देश दिए हैं। शुष्क दिवस के दौरान यदि जिले में कहीं भी अवैध रूप से शराब की बिक्री, परिवहन या भंडारण पाया जाता है, तो संबंधित व्यक्तियों पर आबकारी अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।










