महासमुंद. मारपीट, विवाद की सूचना पर ग्राम गुठानीपाली गए डायल 112 में पदस्थ आरक्षक के साथ मारपीट, शासकीय कार्य में बाधा और वर्दी फाड़े जाने संबंधी शिकायत पर थाना सिंघोड़ा में आरोपी के खिलाफ जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
सिंघोड़ा पुलिस को प्रार्थी आरक्षक क्रमांक 874 विजय कुमार मज्जी पिता सुक्कुराम मज्जी (27 साल) ने आरोपी सुभाष तांडी निवासी गुठानीपाली के द्वारा 112 इवेंट के दौरान लडाई झगडा एवं मारपीट करने के संबंध मे लिखित आवेदन पेश किया है।
प्रार्थी ने अपने आवेदन में बताया कि 24 अप्रैल की रात करीबन 08:20 बजे सी 04 रायपुर से सूचना मिली कि ग्राम गुठानीपाली मे अभय साहू के साथ गांव का सुभाष तांडी शराब पीकर गाली गलौज कर रहा है। सूचना पर सिंघोड़ा लायन 01-112 से ग्राम गुठानीपाली चालक कुलेश्वर साव के साथ वह गया था।
प्रार्थी ने पुलिस को बताया गांव में जाकर सूचक अभय साहू को पूछताछ कर आरोपी सुभाष तांडी को आवश्यक समझाइस दिया जा रहा था। लेकिन आपी सुभाष तांडी शराब के नशे मे था उसे (प्रार्थी) आरक्षक के साथ गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए धक्का मुक्की कर मारपीट कर शासकीय कार्य मे बाधा पहूंचाते वर्दी को पकडकर फाड़ दिया। धक्का मुक्की कर मारपीट करने से प्रार्थी के पीठ, दोनों हाथ मे दर्द हो रहा है। मामले में आवेदन के अवलोकन के बाद प्रथम दृष्टया में धारा 296, 115(2), 351(2), 121, 221, 132 भारतीय न्याय संहिता का अपराध घटित होना पाये जाने से आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना मे लिया गया।
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