राजस्व निरीक्षक निलंबित, कलेक्टर ने की कार्रवाई, विभागीय जांच के दिए आदेश

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महासमुंद. बिना अनुमति अवकाश पर गए राजस्व निरीक्षक को कलेक्टर ने निलंबित करते हुए विभागीय जांच के आदेश जारी किए हैं।

राजस्व निरीक्षक मंडल शेर व बरोंडाबाजार में पदस्थ राजस्व निरीक्षक दौलतराम ठाकुर को बिना पूर्व सूचना दिए एवं सक्षम अधिकारी के अनुमति बिना अनाधिकृत रूप से अवकाश पर रहने तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महासमुंद के कार्यालयीन कारण बताओ नोटिस का संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने के फलस्वरूप कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है तथा उनके विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित किया गया है।

यह आदेश छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत पाये जाने से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत ठाकुर राजस्व निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है एवं उनके विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित किया गया है।

निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय सरायपाली नियत किया जाता है। दौलतराम ठाकुर, राजस्व निरीक्षक को निलंबन अवधि में मूलभूत नियम के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। दौलतराम ठाकुर राजस्व निरीक्षक के प्रभार अंतर्गत राजस्व निरीक्षक मंडल शेर का अतिरिक्त प्रभार महेश बंजारे राजस्व निरीक्षक, रानिमं सिरपुर को एवं राजस्व निरीक्षक मंडल बरोंडा बाजार का अतिरिक्त प्रभार मनीष श्रीवास्तव राजस्व निरीक्षक रानिमं महासमुंद को सौंपा गया है।

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