कानून-व्यवस्था को लेकर प्रशासन सख्त, धरना-रैली के लिए 48 घंटे पहले अनुमति अनिवार्य

एमसीबी जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था को और अधिक मजबूत, सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डी. राहुल वेंकट ने एक अहम निर्देश जारी किया है। इस आदेश के

Written by: Admin

Published on: December 18, 2025

एमसीबी जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था को और अधिक मजबूत, सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डी. राहुल वेंकट ने एक अहम निर्देश जारी किया है। इस आदेश के तहत अब जिले के सभी अनुभागों, विशेष रूप से जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ में होने वाले धरना-प्रदर्शन, रैली, जुलूस और अन्य सार्वजनिक आयोजनों के लिए समय से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है।

समय पर आवेदन न होने से बढ़ रही थीं प्रशासनिक चुनौतियां

जिला प्रशासन के संज्ञान में यह बात आई थी कि कई आयोजक धरना-प्रदर्शन या रैली के आयोजन के लिए उसी दिन आवेदन प्रस्तुत कर रहे थे। इससे सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अन्य आवश्यक प्रबंधों की तैयारी के लिए प्रशासन को पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा था। ऐसी स्थिति में अव्यवस्था और शांति भंग होने की आशंका बनी रहती थी।

48 घंटे पूर्व अनुमति लेना अब अनिवार्य

इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति, संगठन या समूह यदि धरना-प्रदर्शन, रैली, जुलूस अथवा इसी प्रकार का कोई सार्वजनिक आयोजन करना चाहता है, तो उसे आयोजन की निर्धारित तिथि से कम से कम 48 घंटे पहले संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों के समक्ष विधिवत आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने की पहल

इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य जिले में शांति, सुरक्षा और जनसुविधा को बनाए रखना है। समय पर अनुमति प्रक्रिया पूरी होने से प्रशासन को सुरक्षा बलों की तैनाती, यातायात व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से करने में मदद मिलेगी।

नागरिकों और संगठनों से प्रशासन की अपील

जिला प्रशासन ने आम नागरिकों, सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे इस निर्देश का पूर्ण रूप से पालन करें। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों या संगठनों के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

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