एक ही दिन में एक्सीडेंट के दो मामलों में 2 लोगों की मौत
महासमुंद. एक्सीडेंट के दो मामलों में 2 लोगों की मौत हो गई। इन मामलों की रिपोर्ट पर बसना थाने में एफआईआर दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
पुलिस को प्रार्थी राधे नायक निवासी खेमड़ा ने बताया कि 16 दिसंबर को उसे पता चला कि एक व्यक्ति का सरायपाली बायपास बसना में एक्सीडेंट हुआ है। जब उसने वहां जाकर देखा तो वह उसके बड़े पिताजी का लड़का महेश नायक निवासी सलडीह थाना झारबंद ओडिशा का था। दुर्घटना में महेश नायक के सिर व दाहिने पैर गंभीर चोंट लगी थी और उसका मोटर सायकल एचएफ डिलक्स क्रमांक सीजी 11 सी 2139 क्षतिग्रस्त हालत में पड़ा था।
वहां मौजूद लोगों ने पूछने पर बताया कि महेश नायक अपने मोटर सायकल से बसना की ओर आ रहा था, तभी रायपुर की ओर से आ रहे कंटेनर ट्रक क्रमांक ओडी 05 बीजेड 3955 के चालक ने अपने वाहन को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक तथा खतरनाक ढंग से चलाते हुए महेश नायक के मोटर सायकल को ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया। इसके बाद डॉयल 112 को बुलाकर ईलाज कराने हेतु सीएचसी बसना लेकर गये, जहां डॉक्टर द्वारा रेफर करने पर निजी अस्पताल बसना ले गये थे, जहां इलाज के दौरान महेश नायक की मृत्यु हो गई। मामले की रिपोर्ट पर आरोपी वाहन चालक के विरूद्ध धारा 184-LKS, 106(1)-BNS बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
ट्रक से टकराई कार
वहीं एक्सीडेंट के दूसरे मामले में एक कार के ट्रक से टकरा जाने से उसमें बैठे एक युवक की मौत हो गई। बसना पुलिस को हृदय सिंह भास्कर ग्राम जटाकन्हार ने बताया कि 16 दिसंबर की शाम करीबन 6 बजे उसका छोटा बेटा बोध प्रकाश भास्कर अपने साथी नीलाम्बर भास्कर के साथ उसके कार महिन्द्रा जायलो क्रमांक ओडी 15 ए 1576 में अपने निजी काम से ग्राम गढफुलझर जाने के लिए निकला था। जब वह वापस आ रहा था और वाहन को उसका साथी नीलाम्बर भास्कर चला रहा था।
रात्रि करीबन 8.30 बजे गढफुलझर से पदमपुर जाने के मार्ग में ग्राम कलकसा के पास वाहन ट्रक क्रमांक ओडी 15 एच 2013 को चालक ने लापरवाही पूर्वक बिना संकेतक के बीच रोड में खतरनाक ढंग से खड़ा कर दिया था, जिससे कार महिन्द्रा जायलो टकरा गई, एक्सीडेंट में कार में बैठे बोध प्रकाश भास्कर के सिर, दाहिने हाथ व शरीर के अन्य हिस्से में चोंट आयी। घटना में नीलाम्बर को भी चोंट आयी है। घायल बोध प्रकाश भास्कर जिसे इलाज हेतु सीएचसी बसना ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने चेक कर बोध प्रकाश की मृत्यु हो जाना बताया। मामले की रिपोर्ट पर आरोपी वाहन चालक के विरूद्ध धारा 184-LKS, 106(1)-BNS, 125(a)-BNS, 281-BNS के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
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