महासमुंद में तीन लोगों के साथ मारपीट, आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

महासमुंद (छत्तीसगढ़). जिला अस्पताल महासमुंद मोड़ नहर पुल के पास तीन लोगों के साथ मारपीट की घटना हुई है। मामले में आरोपियों के खिलाफ सिटी कोतवाली महासमुंद में जुर्म दर्ज किया गया है प्रार्थी शुभम

Written by: Admin

Published on: May 15, 2024

महासमुंद (छत्तीसगढ़). जिला अस्पताल महासमुंद मोड़ नहर पुल के पास तीन लोगों के साथ मारपीट की घटना हुई है। मामले में आरोपियों के खिलाफ सिटी कोतवाली महासमुंद में जुर्म दर्ज किया गया है

प्रार्थी शुभम साहू पिता तोपराम साहू निवासी वार्ड नं0 6 संतोषी मंदिर के पास नयापारा महासमुंद ने पुलिस को बताया कि मैं चाट गुपचुप का ठेला लगाता हूं। मैं 14 मई 2024 को अपने साथी खिलेश राव भोसले और टिकेश्वर चंद्राकर उर्फ टिपू के साथ जिला अस्पताल महासमुंद मोड़ नहर पुल के पास शाम करीब 07.30 बजे बैठे थे।

उसी समय नया मछली मार्केट महासमुंद के अजय निर्मलकर उर्फ अजय शूटर, चिरौजी एवं उनके अन्य साथी आये और यहां पर क्यों बैठे हो कहकर गाली गलौज करने लगे। जब उसे मना किया गया तो आरोपी अजय निर्मलकर और उनके साथी चिरौजी एवं अन्य लोग भी गालियां और जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ मुक्का एवं चिरौजी फायबर के नल पाईप से मारपीट करने लगा। जिसे देख मेरे साथी टीपू और खिलेश बीच बचाव करने आये तो उनके साथ भी मारपीट करने लगे।

आरोपी अजय निर्मलकर नेअपने पास रखे कुछ नुकीले जैसा वस्तु सहित वहां पर पड़े ईंट के टुकड़े टिकेश्वर चंद्राकर को मारपीट किया। इस मारपीट करने से मुझे बांये हाथ के कलाई के ऊपर तथा बांये पेट कमर के पास खरोच लगा है। वहीं मेरे साथी खिलेश राव भोसले के दाहिने तरफ सीने, पेट के पास, बांये पसली पेट एवं भुजा में चोट लगा है एवं टिकेश्वर चंद्राकर उर्फ टिपू को ईट के टुकडे से मारने से मुंह, चेहरा एवं बांये हाथ के कलाई में, सिर के पास चोट लगने से जिला अस्पताल महासमुंद में भर्ती कराया गया है। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 294, 323, 506, 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

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