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समाज में मिलाने के नाम पर उगाही का आरोप, 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर

On: April 25, 2026
FIR
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महासमुंद. ग्राम बढ़ेडाभा में एक परिवार को समाज में मिलाने के नाम पर उगाही, डराने धमकाने, सामाजिक बहिष्कार की धमकी के मामले में चार आरोपियों के विरूद्ध बसना थाना में जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

मामले को लेकर बड़ेडाभा निवासी मनोज पटेल ने कराए गए एफआईआर में पुलिस को बताया कि 27/02/2024 से उसकी दीदी गायत्री पटेल का पारिवारिक विवाद चल रहा है, जिस कारण से उसे एवं मेरे पूरे परिवार को हमारे समाज के पदाधिकारी जय देव पटेल, सुंदरलाल पटेल, सिया पटेल, उद्धव पटेल द्वारा समाज में मिलाने के नाम पर डरा धमका कर पैसे की उगाही एवं दंड अधिरोपित किया गया है।

प्रार्थी ने पुलिस को बताया कि उसकी दीदी गायत्री पटेल का शादी ग्राम बडेटेमरी के मुरलीधर पटेल पिता गजलाल पटेल के साथ हुआ था, जिनका पारिवारिक विवाद चल रहा है। जिसमें समाज (मरार) के सदस्य जयदेव पटेल, सुंदरलाल पटेल, सिया पटेल, उद्‌धव पटेल को मध्यस्थता कर समाधान के लिए कहा गया था। जिस पर सामाजिक पदाधिकारियों ने उससे कहा कि मीटिंग के लिए 6500 रुपए देना पड़ेगा, नहीं तो समाज में नहीं मिल पाओगे। इस पर उसने 27.02.2024 को मीटिंग के लिए 6500 रुपए सुंदरलाल पटेल को दिया था, उस मीटिंग में उन चारों लोगों ने कोई निर्णय नहीं किया और जानबूझकर उसे और उसके परिवार के सदस्यों को समाज से बहिष्कृत कर दिए। जिस पर उसने उन लोगों से लगातार कहा कि उसे और उसके परिवार के सदस्यों को समाज में मिला लिया जाए। जिस पर उन चारों में कहा कि 6000 रुपए और देना पड़ेगा, तब मीटिंग कर समाज में मिलाएंगे।

प्रार्थी ने पुलिस को बताया कि डर के कारण और समाज में मिलकर रहने की मंशा से उसने व्यवस्था कर सामाजिक मीटिंग के लिए 6000 रुपए देकर 22 अप्रैल को सामाजिक बैठक कराया जिसमें जयदेव पटेल, सुंदरलाल पटेल, सिया पटेल, उद्धव पटेल ने सामाजिक भवन बंसुला में बैठक कर कहा अभी कोई निर्णय नहीं होगा कहते हुए उसके ऊपर 2100 रुपए का दंड अधिरोपित कर दिया और समाज में मिलाने के लिए महासभा करने की बात कहते हुए 9500 रुपए और देने की बात कही।

प्रार्थी ने जब इस संबंध में सामाजिक महासभा के सचिव दीनबंधु नायक से बात की तो महासभा के सचिव ने कहा कि यदि महासभा करना था तो समाज के जयदेव पटेल, सुंदरलाल पटेल, सिया पटेल, उद्धव पटेल द्वारा बार-बार मीटिंग की बात पर पैसा लेना गलत है, उन्हें वहां मीटिंग के नाम पर पैसे की उगाही नहीं करनी चाहिए। साथ ही सामाजिक महासभा के सचिव ने उसे कानूनी कार्रवाई की सलाह दी। मामले की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा उक्त चार आरोपियों के विरूद्ध बसना थाने में धारा 3(5), 308(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना की जा रही है। Latest update के लिए विजिट करते रहें Babapost Hindi News.

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