रायपुर: छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों और अग्निवीर सैनिकों से जुड़े दो महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई है। छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय के तहत राज्य में खरीफ और रबी मौसम के दौरान किसानों को उर्वरकों की समयबद्ध एवं सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंत्री-मंडलीय उप समिति का गठन किया जाएगा।
इसके साथ ही अग्निवीर सैनिकों के पुनर्वास और सम्मानजनक रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में भी बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य की तृतीय श्रेणी की चुनिंदा सरकारी नौकरियों में अग्निवीर सैनिकों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा।
किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए बनेगी मंत्री-मंडलीय उप समिति
मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों को खरीफ एवं रबी मौसम में उर्वरकों की पर्याप्त और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष मंत्री-मंडलीय उप समिति गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
यह समिति राज्य में उर्वरकों की आपूर्ति, वितरण और प्रबंधन से जुड़े मामलों की समीक्षा करेगी। साथ ही किसानों को खाद की उपलब्धता में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए शासन को आवश्यक सुझाव और अनुशंसाएं भी देगी।
उप समिति में कौन-कौन होंगे शामिल?
इस मंत्री-मंडलीय उप समिति में संबंधित विभागों के वरिष्ठ मंत्रियों को शामिल किया गया है।
| पद | विभाग |
|---|---|
| अध्यक्ष | उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग |
| सदस्य | कैबिनेट मंत्री, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग |
| सदस्य | कैबिनेट मंत्री, सहकारिता विभाग |
| सदस्य | कैबिनेट मंत्री, वित्त विभाग |
| संयोजक | कृषि उत्पादन आयुक्त |
उप समिति आवश्यकता के अनुसार संबंधित विभागों के अधिकारियों, विषय विशेषज्ञों और अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी बैठक में आमंत्रित कर सकेगी।

किसानों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?
खरीफ और रबी सीजन में किसानों की खेती मुख्य रूप से उर्वरकों की समय पर उपलब्धता पर निर्भर करती है। कई बार मांग बढ़ने के दौरान आपूर्ति और वितरण से जुड़ी चुनौतियां सामने आती हैं।
ऐसे में यह समिति उर्वरक आपूर्ति की निगरानी, वितरण व्यवस्था की समीक्षा और संभावित समस्याओं के समाधान के लिए शासन को सुझाव देगी। इससे राज्य में किसानों के लिए खाद की उपलब्धता, उर्वरक आपूर्ति प्रबंधन और कृषि व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।
किसानों के लिए बड़ा अपडेट
खरीफ और रबी सीजन में उर्वरकों की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष मंत्री-मंडलीय उप समिति का गठन किया जाएगा। समिति उर्वरक आपूर्ति, वितरण और प्रबंधन से जुड़े मामलों पर शासन को सुझाव देगी।
अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी में 10 प्रतिशत आरक्षण
मंत्रिपरिषद ने अग्निवीर सैनिकों के पुनर्वास और सम्मानजनक रोजगार सुनिश्चित करने की दिशा में भी बड़ा निर्णय लिया है।
राज्य की सिविल सेवाओं में तृतीय श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ के अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं में तृतीय श्रेणी के पदों में रिक्तियों का आरक्षण नियम-2026 बनाए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।
इस नियम के तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में प्रहरी के पदों की सीधी भर्ती में अग्निवीर सैनिकों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा।
किन सरकारी पदों पर मिलेगा आरक्षण?
| विभाग | पद |
|---|---|
| पुलिस विभाग | आरक्षक |
| वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग | वनरक्षक |
| जेल विभाग | प्रहरी |
यह फैसला अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा।
किन अग्निवीर सैनिकों को मिलेगा आरक्षण का लाभ?
इस आरक्षण का लाभ उन अग्निवीर सैनिकों को मिलेगा, जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूरी की हो और वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ सेवामुक्ति प्राप्त की हो।
अर्थात पात्र अग्निवीर सैनिक राज्य की संबंधित तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती में निर्धारित नियमों के अनुसार 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ ले सकेंगे।
अग्निवीरों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह निर्णय?
अग्निवीर योजना के तहत चार वर्ष की सेवा पूरी करने वाले सैनिकों के पुनर्वास और आगे के रोजगार को लेकर यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सशस्त्र बलों में सेवा के दौरान अग्निवीर सैनिकों को अनुशासन, शारीरिक दक्षता, प्रशिक्षण और जिम्मेदारी निभाने का अनुभव प्राप्त होता है। इन क्षमताओं का लाभ पुलिस, वन और जेल प्रशासन जैसे विभागों को भी मिल सकता है।
अग्निवीरों के लिए बड़ा अवसर
चार वर्ष की सैन्य सेवा पूरी कर वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ सेवामुक्त होने वाले पात्र अग्निवीर सैनिकों को छत्तीसगढ़ की चुनिंदा तृतीय श्रेणी की सरकारी भर्तियों में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुपालन में लिया गया फैसला
अग्निवीर सैनिकों को आरक्षण देने का यह निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा के अनुपालन में लिया गया है।
इस फैसले के बाद अग्निवीर सैनिकों के लिए छत्तीसगढ़ में सरकारी रोजगार के अवसरों का एक नया रास्ता खुल गया है। विशेष रूप से पुलिस आरक्षक, वनरक्षक और जेल प्रहरी जैसे पदों पर भर्ती में आरक्षण का प्रावधान उनके लिए रोजगार की संभावनाओं को मजबूत करेगा।
छत्तीसगढ़ कैबिनेट के फैसलों का सीधा असर
छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद के इन दोनों फैसलों का सीधा संबंध राज्य के दो महत्वपूर्ण वर्गों से है।
| फैसला | संभावित लाभ |
|---|---|
| उर्वरक आपूर्ति के लिए मंत्री-मंडलीय उप समिति | किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने में मदद |
| उर्वरक वितरण और प्रबंधन की समीक्षा | आपूर्ति व्यवस्था बेहतर बनाने में सहयोग |
| अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण | सरकारी नौकरी के अवसर बढ़ेंगे |
| पुलिस, वन और जेल विभाग में आरक्षण | प्रशिक्षित और अनुशासित युवाओं को अवसर |
निष्कर्ष
छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए ये फैसले किसानों और अग्निवीर सैनिकों दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। एक ओर सरकार ने खरीफ और रबी सीजन में किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए विशेष मंत्री-मंडलीय उप समिति गठित करने का निर्णय लिया है, वहीं दूसरी ओर अग्निवीर सैनिकों के लिए सरकारी रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय के तहत लिए गए ये फैसले कृषि व्यवस्था को बेहतर बनाने और अग्निवीर सैनिकों के पुनर्वास एवं सम्मानजनक रोजगार की दिशा में अहम कदम माने जा रहे हैं।














