महासमुंद. सहायक मत्स्य अधिकारी के साथ मारपीट किए जाने के मामले में तुमगांव थाने में आरोपियों के विरूद्ध जुर्म दर्ज किया गया है।
पुलिस ने बताया कि कार्यालय सहायक संचालक मछलीपालन महासमुंद में पदस्थ तिलोचन कुमार मिरचे पिता गीताराम मिरचे (37 साल) 07 अक्टूबर को गोपाल कुमार ध्रुव और मजदूरों के साथ वाहन क्रमांक सीजी 06 जीएन 5242 से वाहन चालक तेज प्रताप यादव पिता तोषण के साथ मछली बीज लाने धरमपुर गए और वहां से मछली बीज छोड़े।
इसके बाद शाम को करीब 07.30 बजे मजदूरों को एवं जाल छोड़ने के लिए अमावस के लिए निकले। इसी दौरान भगवानदास के दुकान के पास अमावस के मजदूरों को पिकअप से छोड़ रहे थे, इतने में अमावस के रवि जांगड़े, योगेंद्र गेंड्रे उर्फ यमराज दोनों उनकी गाड़ी के पास आए और गाड़ी यहां क्यों खड़े किए हो कहकर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ मुक्का से मारपीट करने लगे। मामले की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध धारा 296, 351(3), 121, 132, 3(5) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया गया।








