महासमुंद. छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने यात्री बसों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया। 12 अक्टूबर को रायपुर रोड पर हुई इस कार्रवाई में नियमों की अनदेखी करने वाली 9 यात्री बसों पर मोटरयान अधिनियम, 1988 के तहत कार्रवाई की गई। विभाग ने इन बसों से कुल 19,600 रुपये का समन शुल्क वसूल किया।
ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर परमिट तक की हुई जांच
परिवहन आयुक्त के निर्देश पर आयोजित इस विशेष अभियान का उद्देश्य यात्री बसों में सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना और यात्रियों की सुरक्षित यात्रा को प्राथमिकता देना था। जिला परिवहन अधिकारी प्रतीक शुक्ला के नेतृत्व में विभागीय टीम ने रायपुर रोड, महासमुंद में संचालित यात्री बसों की बारीकी से जांच की।
जांच के दौरान बस चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस, वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUC), बीमा दस्तावेज और परमिट की पड़ताल की गई। इसके साथ ही परिवहन नियमों और यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े अन्य आवश्यक मानकों की भी जांच की गई।
नियमों में कमी मिलने पर 9 बसों के खिलाफ कार्रवाई
निरीक्षण के दौरान 9 यात्री बसों में विभिन्न प्रकार की कमियां सामने आईं। इसके बाद संबंधित बसों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की गई। परिवहन विभाग ने नियमों के उल्लंघन पर कुल 19,600 रुपये का समन शुल्क वसूला।
इस कार्रवाई के जरिए विभाग ने स्पष्ट किया कि यात्री परिवहन में सुरक्षा मानकों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बस संचालकों और वाहन चालकों को अपने सभी जरूरी दस्तावेज वैध एवं अद्यतन रखने के निर्देश भी दिए गए।
यात्रियों की सुरक्षा के लिए जारी रहेगा जांच अभियान
परिवहन विभाग ने यात्री बस संचालकों को फिटनेस, बीमा, परमिट और प्रदूषण प्रमाण पत्र सहित सभी आवश्यक दस्तावेज दुरुस्त रखने तथा निर्धारित सुरक्षा नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने की हिदायत दी है।
विभाग के अनुसार, यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सड़क दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने के उद्देश्य से इस तरह के जांच अभियान आगे भी जारी रहेंगे। नियमित जांच से यातायात नियमों के पालन को बढ़ावा देने और सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी। खबरें पढ़ने के लिए babapost.in पर विजिट करें।

