बस संचालकों को परिवहन विभाग के जरूरी निर्देश, नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

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महासमुंद. छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में यात्री बसों के संचालन को सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमों के अनुरूप बनाने के लिए परिवहन विभाग ने सख्ती के संकेत दिए हैं। जिला परिवहन अधिकारी प्रतीक शुक्ला की अध्यक्षता में बस स्टैंड स्थित बस यूनियन कार्यालय में निजी बस संचालकों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें बसों के समय पर संचालन, निर्धारित रूट, परमिट की शर्तों, यात्री सुरक्षा और किराया सूची के पालन को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।

बैठक में जिला परिवहन अधिकारी प्रतीक शुक्ला ने स्पष्ट किया कि सभी निजी बस संचालकों को परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित समय-सारणी के अनुसार ही बसों का परिचालन करना होगा। बसों के संचालन में देरी करने या अन्य बसों के परिचालन को प्रभावित करने पर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक यात्री बस का संचालन केवल स्वीकृत रूट और परमिट में दर्ज शर्तों के अनुसार ही होना चाहिए। निर्धारित मार्ग से हटकर बस चलाने, वैध परमिट के बिना परिचालन करने और बस की निर्धारित क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाने जैसे मामलों में नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

बस फिटनेस और दस्तावेजों को अपडेट रखें

यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए परिवहन विभाग ने सभी बस संचालकों को वाहनों का नियमित रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बसों का फिटनेस सर्टिफिकेट, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUC) और वैध बीमा जैसे जरूरी दस्तावेज अपडेट रखना अनिवार्य होगा।

जिला परिवहन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि तकनीकी रूप से अनफिट पाई जाने वाली बसों को सड़क पर चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस निर्देश का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ सड़क दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करना है।

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बसों में नई किराया सूची लगाना जरूरी

बैठक में बस किराए को लेकर भी स्पष्ट निर्देश जारी किए गए। सभी निजी बस संचालकों को शासन द्वारा लागू नई किराया सूची का पूरी तरह पालन करना होगा। इसके साथ ही प्रत्येक बस के भीतर ऐसे स्थान पर किराया चार्ट चस्पा करना अनिवार्य होगा, जहां यात्रियों को निर्धारित किराए की जानकारी आसानी से मिल सके।

निर्धारित किराए से अधिक राशि वसूलने की शिकायत मिलने पर संबंधित बस संचालक के खिलाफ नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इससे यात्रियों को मनमाने किराए से राहत देने और बस किराया व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया गया है।

नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

जिला परिवहन अधिकारी प्रतीक शुक्ला ने बस संचालकों को निर्देशों का गंभीरता से पालन करने की हिदायत दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन स्वामियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए परमिट और लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।

प्रशासन का उद्देश्य जिले में यात्री परिवहन व्यवस्था को अधिक सुगम, सुरक्षित और अनुशासित बनाना है। बैठक में दिए गए निर्देशों के जरिए बसों के समयबद्ध संचालन, वाहन फिटनेस, वैध दस्तावेजों और निर्धारित किराए के पालन पर विशेष जोर दिया गया। खबरें पढ़ने के लिए babapost.in पर विजिट करें।

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