महासमुंद. मोबाइल से मैसेज कर दो लाख रुपए की मांग करने की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध थाना बसना में जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
पुलिस ने बताया कि प्रार्थी प्रेमसागर साहू पिता राजूलाल साहू, निवासी ग्राम सिरको तहसील पिथौरा, थाना बसना को 19 अक्टूबर की रात्रि गांव के अनावेदक गजानंद साहू पिता शोभित साहू द्वारा अपने मोबाइल से मैसेज कर दो लाख रुपए की अवैध मांग करते हुए गाली-गलौज और साथ ही किसी वीडियो को वायरल करने की धमकी दी गई।
प्रार्थी ने अपने आवेदन में पुलिस को बताया कि गजानंद साहू पिता शोभित साहू द्वारा केवल उसके साथ ही नहीं, बल्कि उसके पिता एवं हमारे ग्राम सिरको के अन्य ग्रामीणों के साथ भी लगातार ऐसी ही घटना की गई है। 06/10/2026 व 07/10/2026 को अभिमन्यु सोई पिता गोकुल सोई के घर व खेत में जाकर 5,000 रुपए की मांग कर गाली-गलौज व धमकी दी गई।
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10/10/2026 को उसके पिता राजूलाल साहू पिता बालमुकुंद साहू को फोन करके व घर आकर 5,000 रुपS और दोबारा फोन कर 3,000 रुपए की मांग करते हुए गाली-गलौज व धमकी दी गई। 19/10/2026 की रात स्वरूप प्रधान पिता राधेश्याम प्रधान को फोन कर अभद्र व्यवहार किया और फोन काटकर उनके नंबर पर 30 से 32 धमकी भरे मैसेज भेजे। इसके अतिरिक्त राजू साहू से 50,000 रुपए की मांग कर 5,000 रुपए ले लिया तथा प्रेमदास के साथ गाली-गलौज किया। 24/10/2026 की रात्रि 11:30 बजे उपेंद्र साहू पिता शंकर साहू के साथ गाली-गलौज कर उनका ट्रैक्टर जला देने की धमकी दी।
वहीं आरोपी द्वारा नीलांबर पारेश्वर पिता मोतीलाल की दुकान के बाहर रखे टेबल-कुर्सी और मनोहर मुखर्जी पिता रामलाल मुखर्जी के वाहन क्रमांक सीजी 06 जीपी 0552 में तोड़फोड़ कर आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। मामले की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध धारा 308(2),296,351(2),324 (2) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

