गांजा परिवहन के मामले में आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

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महासमुंद. गांजा परिवहन के मामले में आरोप दोष सिद्ध होने पर एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश संघपुष्पा भतपहरी ने एनडीपीएस एक्ट के धारा 20 (ख)(।।) (ग) के तहत उत्तर प्रदेश रायबरेली जिला के ग्राम खसपरी निवासी 38 वर्षीय पुनित पटेल पिता संगमलाल पटेल को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि नही पटाने पर एक वर्ष का सश्रम कारावास पृथक से भुगतना होगा। अभियोजन के अनुसार 28 अगस्त 2023 को सांकरा थाना को यह सूचना मुखबिर से मिली थी कि ओडिशा सोहेला की ओर से एक सफेद रंग की कार यूपी 67 एम 6363 पिथौरा की तरफ आ रही है जिसमें गांजा का संदेह है।

सूचना पर पुलिस द्वारा एनएच 53 गुरुघासी चौक पहुंचकर नाकाबंदी किया गया। और मुखबिर द्वारा बताए गए वाहन के आने पर उसे रोककर पूछताछ की गई तो वाहन में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम पुनित पटेल बताते हुए गांजा होने की बात बताई। इस पर तलाशी ली गई तो कार के पीछे सीट सामने दरवाजा, पीछे दरवाजा बोनट में खाखी रंग से लिपटा हुआ 120 किग्रा अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया। आरोपी को एनडीपीएस के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया गया और विवेचना उपरांत मामला कोर्ट को सौंपा गया था। निर्णय देते हुए न्यायाधीश ने कहा है कि नशे के इन कारोबारियों पर उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। जब्तशुदा मादक पदार्थ की कुल मात्रा 120 किग्रा है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक नूतन साहू ने पैरवी की।

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