जिले में शराब की अवैध बिक्री के 04 मामलों में 04 आरोपियों के विरूद्ध कार्रवाई

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महासमुंद जिले के पिथौरा, सरायपाली, सांकरा और खल्लारी थाना अंतर्गत शराब की अवैध बिक्री के चार मामलों में 04 आरोपियों के विरूद्ध कार्रवाई की गई है।

पिथौरा पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपने घर ग्राम पिलवापाली में अवैध रूप से बिक्री के लिए शराब रखा हुआ है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने संदेही से पूछताछ की, जिसने अपना नाम भारत साहू पिता सुखीराम साहू (70 साल)) पिलवापाली थाना पिथौरा जिला महासमुंद होना बताया। आरोपी के कब्जे से कुल 18 लीटर हाथ भट्ठी निर्मित महुआ शराब कीमत 3600 रुपए को बरामद कर आरोपी के विरूद्ध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।

शराब की अवैध बिक्री के दूसरे मामले में सरायपाली पुलिस ने  जोगी तालाब के पास ग्राम पतेरापाली से  आरोपी तिहारूचंद सारथी पिता स्व. फकीरचंद सारथी (52 साल)) वार्ड नंबर 11 बाजारपारा सरायपाली के कब्जे से कुल 17 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब जुमला कीमत 3400 रुपए को बरामद किया गया। मामले में आरोपी के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।

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अंग्रेजी शराब बरामद

इधर सांकरा पुलिस ने बल्दीडीह चौक से आरोपी राजेंद्र मिरी पिता आशाराम मिरी (31 साल)) कुशगढ थाना सलिहा जिला सारंगढ बिलाईगढ़ के कब्जे से 15 नग गोवा अंग्रेजी व्हिस्की, 33 नग सुपर 36 देशी प्लेन शराब, 15 नग शोले छाप देशी प्लेन शराब कुल 63 नग कीमत 5640 रुपए परिवहन में प्रयुक्त  वाहन मोटर सायकल एवेंजर सीजी 07 बीएक्स 0976 कीमत करीबन 1,00,000  रुपए को बरामद कर आरोपी के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।

56 लीटर महुआ शराब बरामद

वहीं खल्लारी पुलिस ने ग्राम बस्ती भीमखोज में छापामार कर एक व्यक्ति के कब्जे से महुआ शराब बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी रोहित ध्रुव पिता प्रकाश ध्रुव (30 वर्ष) निवासी – बस्ती भीमखोज थाना खल्लारी के कब्जे से कुल 56 लीटर महुआ शराब कीमत 11,200 रुपए को बरामद किया। मामले में आरोपी के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।  खबरें पढ़ने के लिए विजिट करें babapost.in पर।

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