महासमुंद. गांजा के अवैध परिवहन के दो मामलों में महासमुंद और कोमाखान पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के विरूद्ध नारकोटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
महासमुंद पुलिस ने बताया कि पेट्रोलिंग के एक मोटर सायकल का चालक पुलिस में लगी बत्ती को देखकर हड़बड़ाकर भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा। उक्त मोटर सायकल में दो व्यक्ति सवार थे। भागने का कारण पूछने पर संदेहियों ने झोला और बैग में गांजा होने की जानकारी दी। पकड़े गये मोटर सायकल पल्सर एनएस क्र सीजी 04 क्यूटी 2443 के चालक ने अपना नाम आदित्य चतुर्वेदी पिता मधुलाल चतुर्वेदी (21 साल) निवासी लखौली थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर एवं पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम लोकेश टंडन पिता रामनारायण टंडन (21 साल) निवासी कुरूद मंदिर हसौद थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर का निवासी होना बताया।
संदेहियों के कब्जे से पुलिस ने 7.498 किग्रा गांजा, कीमत 375000 रुपए और बाइक कीमत 50 हजार रुपए को बरामद किया। पूछताछ में आरोपी लोकेश टंडन ने बताया कि वह अपने साथी आदित्य चतुर्वेदी के साथ मोनेट कंपनी मंदिर हसौद में मजदूरी का काम करता है, दोनो गांजा पीते है व गांजा पीने के लिए गांजा की खरीदी करने टिकेश सेन मंदिर हसौद वाले के पास अक्सर जाते रहते हैं। लगभग 25-30 दिन पूर्व गांजा पीने के लिए गांजा खरीदने टिकेश सेन मंदिर हसौद के पास गये थे। गांजा खरीद कर तालाब मेड़ा के पास बैठकर गांजा पी रहे थे, उसी दौरान टिकेश सेन आया और बोला कि मेरे लिए ओडिशा से गांजा लाओगे तो तीन-तीन हजार रुपए दूंगा कहा। लालच में आकर पहली बार में वे लोग बाइक से ओडिशा के बेलपाडा गये। जहां शाहरूख के पास से गांजा लेकर आए। इसके बाद 06 अक्टूबर को टिकेश सेन ने नगद 44000 रुपए देकर शाहरूख के पास से गांजा लेकर आऩे कहा। इसके बाद वे 7 अक्टूबर को शाहरूख के पास से गांजा लेकर आ रहे थे और महासमुंद पुलिस द्वारा पकड़े गए। मामले में आरोपियों के विरूद्ध नारकोटिक एक्ट के तहत जुर्म दर्ज किया गया है।
कोमाखान पुलिस ने पकड़ा गांजा तस्कर
इसी तरह कोमाखान पुलिस को सूचना मिली थी कि बाम्हणसरा मोड़ ग्राम केरामुडा में बैग में अवैध मादक पदार्थ गांजा रखकर एक व्यक्ति बस का इंतजार कर रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस नेमौके पर पहुंचकर संदेही से पूछताछ की, जिस पर उसने अपना नाम रोहित पटवा पिता महेंद्र सिंह पटवा (28 साल) फतेहपुर थाना बारा जिला बारा राजस्थान होना बताया। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 7.450 किलोग्राम गांजा, कीमत 3,72,500 रुपए को बरामद किया गया। मामले में आरोपी के विरूद्ध धारा 20(बी)(II)(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया।







