छात्रा के साथ छेड़छाड़ और शराब सेवन के मामले में गिरफ्तार व्याख्याता निलंबित

Join WhatsApp Group

Must read

Babapost
Babaposthttps://www.babapost.in
हम पाठकों को देश में हो रही घटनाओं से अवगत कराते हैं। इस वेब पोर्टल में आपको दैनिक समाचार, ऑटो जगत के समाचार, मनोरंजन संबंधी खबर, राशिफल, धर्म-कर्म से जुड़ी पुख्ता सूचना उपलब्ध कराई जाती है। babapost.in खबरों में स्वच्छता के नियमों का पालन करता है। इस वेब पोर्टल पर भ्रामक, अपुष्ट, सनसनी फैलाने वाली खबरों के प्रकाशन नहीं किया जाता है।

महासमुंद. छात्रा के साथ छेड़छाड़ और शराब सेवन के मामले में गिरफ्तारी के बाद आरोपी व्याख्याता को लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा निलंबित कर दिया गया है। विभाग द्वारा कार्रवाई जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद के 15.10.2026 को जारी पत्र के आधार पर की गई है।

लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा 27.10.2026 को जारी आदेश  में कहा गया है कि जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद द्वारा जीवन प्रसाद देवांगन, व्याख्याता (एल.बी.) शासकीय हाई स्कूल अछोला, विकासखंड व जिला महासमुंद के विरूद्ध विद्यालय की एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने तथा विद्यालय परिसर में शराब सेवन किये जाने की शिकायत संचालनालय को प्रेषित किया गया। प्रारंभिक जांच में शिकायत की पुष्टि हुई है। साथ ही देवांगन के विरूद्ध अपराध क्रमांक 230/2026, 74, 75(1) बीएनएस, धारा 8, धारा 10 पास्को एक्ट दर्ज कर 10.10.2026 को गिरफ्तार किया गया था।

Suspension Order1

इसे भी पढ़ें – महासमुंद प्रशासन में बड़ा फेरबदल: कलेक्टर ने अधिकारियों के बीच बांटी नई जिम्मेदारियां, देखें किसे क्या मिला

विभाग के आदेश में कहा गया है कि 48 घंटे से अधिक कालावधि के लिये न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध रहने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के उपनियम (2) (क) के अंतर्गत आरोपी जीवन प्रसाद देवांगन, व्याख्याता (एल.बी.) शासकीय हाई स्कूल अछोला, विकासखंड व जिला महासमुन्द को 10.10.2026 से निलंबित किया गया है। इस आदेश के प्रभावशीलता के दौरान संबंधित को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। Entertainment से संबंधित खबरें पढ़ें।

More articles

Read Now