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NH-130 Four Lane Project: इन गांवों में जमीन खरीद-बिक्री पर लगी रोक, कलेक्टर ने जारी किया बड़ा आदेश

On: June 16, 2026
NH-130 Four Lane Project
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NH-130 Four Lane Project: रायपुर. राष्ट्रीय राजमार्ग-130 (कटघोरा-शिवनगर-अम्बिकापुर) के उन्नयन और फोरलेन निर्माण कार्य को गति देने के लिए प्रशासन ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। कलेक्टर अजीत वसंत ने परियोजना से प्रभावित क्षेत्रों में भूमि के क्रय-विक्रय, हस्तांतरण, खाता विभाजन और व्यपवर्तन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह कदम भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को पारदर्शी और विवादमुक्त बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

NH-130 फोरलेन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया होगी आसान

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बिलासपुर द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के आधार पर जिले में प्रस्तावित बायपास, री-अलाइनमेंट और मुख्य मार्ग के चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

प्रशासन के अनुसार भूमि अधिग्रहण के दौरान लगातार होने वाले क्रय-विक्रय, नामांतरण और खाता विभाजन के कारण स्वामित्व सत्यापन, हिस्सेदारी निर्धारण और मुआवजा वितरण में जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यह प्रतिबंध लागू किया गया है।

किन क्षेत्रों में लागू रहेगा प्रतिबंध

आदेश के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग-130 की मध्य रेखा से दोनों ओर 50-50 मीटर की सीमा के भीतर स्थित भूमि प्रतिबंधित श्रेणी में रहेगी। यह प्रतिबंध प्रारंभिक अधिसूचना जारी होने से लेकर भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रभावी रहेगा।

तहसील उदयपुर के प्रभावित गांव

तहसील उदयपुर के ग्राम साल्ही, गुमगा, डांड़गांव, मनोहरपुर, दावा, विशुनपुर, पण्डरीडांड़, सोनतराई, डूमरडीह, उदयपुर, झिरमिटी और जजगा इस प्रतिबंध के दायरे में आएंगे।

तहसील लखनपुर के प्रभावित गांव

तहसील लखनपुर के अमगसी, अंधला, जुड़वानी, केंवरा, केंवरी, लहपटरा, रजपुरीकला और सिंगीटाना गांवों की संबंधित भूमि पर भी जमीन लेन-देन और हस्तांतरण पर रोक लागू रहेगी।

तहसील अम्बिकापुर के प्रभावित गांव

तहसील अम्बिकापुर के भिट्ठीकला, जोगीबांध, माझापारा, मेन्ड्राकला, सांड़बार, सुन्दरपुर और उदयपुर ढाब क्षेत्र की भूमि भी प्रतिबंधित श्रेणी में शामिल की गई है।

री-अलाइनमेंट क्षेत्र की पूरी भूमि भी प्रतिबंधित

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नगर पंचायत लखनपुर, ग्राम पंचायत हंसडांड़ और ग्राम पंचायत कुंवरपुर के प्रस्तावित री-अलाइनमेंट क्षेत्र में आने वाली सम्पूर्ण भूमि पर भी क्रय-विक्रय, हस्तांतरण, खाता विभाजन और व्यपवर्तन पर रोक लागू रहेगी।

इस निर्णय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार का स्वामित्व विवाद या मुआवजा संबंधी जटिलता उत्पन्न न हो।

NH-130 चौड़ीकरण परियोजना से क्षेत्रीय विकास को मिलेगा बढ़ावा

राष्ट्रीय राजमार्ग-130 चौड़ीकरण परियोजना राज्य के महत्वपूर्ण सड़क संपर्क मार्गों में से एक मानी जा रही है। फोरलेन निर्माण और सड़क उन्नयन से यातायात सुगम होगा, यात्रा समय कम होगा तथा क्षेत्रीय व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है।

प्रशासन का मानना है कि भूमि लेन-देन पर लगाया गया यह प्रतिबंध परियोजना को समयबद्ध, व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में अनावश्यक विवादों और कानूनी अड़चनों को भी कम किया जा सकेगा।

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