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जिला प्रशासन के सख्त निर्देश: अब सिर्फ वाहनों में मिलेगा पेट्रोल-डीजल, अवैध बिक्री पर होगी सख्त कार्रवाई

On: May 15, 2026
Petrol-diesal
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एमसीबी. जिले में पेट्रोल-डीजल की जमाखोरी और अवैध कारोबार को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में सभी पेट्रोल पंप संचालकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अब पेट्रोल और डीजल केवल वाहनों में ही दिया जाएगा।

खुले बर्तनों और जरिकेन में ईंधन देने पर पूरी तरह रोक

अपर कलेक्टर अनिल सिदार द्वारा जारी आदेश के अनुसार किसी भी पेट्रोल पंप पर खुले बर्तन, ड्रम, बोतल या जरिकेन में ईंधन देने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन का उद्देश्य ईंधन की कालाबाजारी और अवैध भंडारण पर पूरी तरह नियंत्रण करना है। नियमों का उल्लंघन करने वाले पंप संचालकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

एम्बुलेंस और सुरक्षा बलों के लिए रिजर्व स्टॉक रखना अनिवार्य

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि एम्बुलेंस, शासकीय वाहनों और सुरक्षा बलों के वाहनों के लिए पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता हर स्थिति में बनी रहनी चाहिए। इसके लिए सभी पेट्रोल पंप संचालकों को पर्याप्त रिजर्व स्टॉक रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आवश्यक सेवाएं प्रभावित न हों।

हर दिन देनी होगी स्टॉक रिपोर्ट

प्रशासन ने जिले के सभी पेट्रोल पंपों को अपने दैनिक ईंधन स्टॉक की जानकारी खाद्य शाखा को भेजना अनिवार्य किया है। यदि किसी पंप पर दो दिन से कम का स्टॉक बचता है, तो इसकी सूचना तत्काल जिला प्रशासन को देनी होगी। इसके साथ ही नए स्टॉक की बुकिंग और आपूर्ति से जुड़ी जानकारी भी नियमित रूप से साझा करनी होगी।

जिले में ईंधन और गैस की स्थिति सामान्य

जिला प्रशासन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान समय में जिले में पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक रूप से ईंधन का भंडारण न करें।

वर्तमान स्टॉक की स्थिति

  • पेट्रोल: 1,91,684 लीटर
  • डीजल: 1,93,700 लीटर
  • घरेलू गैस सिलेंडर (LPG): 1,572 नग

जिले में पेट्रोल, डीजल एवं गैस के स्टॉक को लेकर जिला प्रशासन ने दी जानकारी, कहा-अफवाहों से बचें

अवैध कारोबार करने वालों पर होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई

जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति या संचालक पेट्रोल, डीजल या गैस सिलेंडर की कालाबाजारी, अवैध भंडारण या नियमों का उल्लंघन करते पाया गया, तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और संबंधित नियंत्रण आदेशों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने लोगों से की सहयोग की अपील

प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की जानकारी तुरंत प्रशासन को दें। अधिकारियों का कहना है कि जिले में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता है, इसलिए घबराकर अतिरिक्त खरीदारी करने की आवश्यकता नहीं है।

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