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  • CG News : शादी में खाना खाने जा रहे युवक के साथ मारपीट

    CG News : शादी में खाना खाने जा रहे युवक के साथ मारपीट

    CG News : महासमुंद (छत्तीसगढ़). शादी घर में खाना खाने जा रहे युवक के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में सिटी कोतवाली महासमुंद में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

    प्रार्थी हेमंत चंद्राकर पिता महेतरू चंद्राकर ने बताया कि मैं वार्ड नं 03 मरार पारा खरोरा में रहता हूं। खेती किसानी काम करता हूं। 19 अप्रैल 2024 की रात को करीब 9.30 बजे मोहल्ले के मरार पारा में अश्वनी ढीमर के घर शादी कार्यक्रम में गया हुआ था। जब मैं शादी घर में स्टाल पास खाना खाने जा रहा था, तभी गांव का छोटू चंद्राकर पिता माधव चंद्राकर मेरे पास आया और मुझे बोला कि आजकल तू दारू पीना छोड़ दिया है तो शरीफ हो गया है, कहते हुए गालियां देने लगा। जब मैने गाली देने से उसे मना किया तो वह गुस्से में आकर जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ-मुक्का से तथा पंच से मारपीट करने लगा। इस मारपीट से मेरे माथे में चोट लगी है। पुलिस ने घटना की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ धारा 294, 323, 506 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।

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  • CG News: चूड़ी शादी करने वाले शख्स और उसकी पत्नी से मारपीट, जान से मारने की धमकी

    CG News: चूड़ी शादी करने वाले शख्स और उसकी पत्नी से मारपीट, जान से मारने की धमकी

    CG News: महासमुंद (छत्तीसगढ़). चूड़ी शादी करने वाले बागबाहरा के एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। मामले में बागबाहरा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जुर्म दर्ज कर जांच विवेचना में लिया है।

    बागबाहरा थाने में रिपोर्ट लिखाते हुए प्रार्थी शहंशाह मरकाम पिता घासीराम मरकाम ने बताया कि मैं वार्ड नं 15 रावणभाठा बागबाहरा का रहने वाला हूं।  रोजी-मजदूरी का काम करता हूं। पहली पत्नी की मृत्यु हो जाने पर मैने 19 अप्रैल 2024 को दूसरी पत्नी रवीना मरकाम निवासी महासमुंद ईदगाह भाठा से चूड़ी शादी कर ली।

    उसने बताया कि शाम को 6:00 बजे के करीबन मेरी पत्नी खाना बना रही थी, मैं आंगन में बैठा था उसी समय आरोपी रामा देवार (तुमगांव) आया और गालियां देते हुए मुझसे कहने लगा कि रवीना को शादी करके कैसे लाया है। साथ ही जान से मारने की धमकी देने लगा। उसी समय मेरी पत्नी आंगन में निकली, तो उसके साथ लोहे के पाइप से मारपीट करने लगा, जब मैंने क्यों मारपीट करते हो कहा तब आरोपी रामा देवार लोहे के पाइप से मेरे साथ भी मारपीट करने लगा।

    प्रार्थी ने बताया कि इस घटना को देख कर बीचबचाव करने हिरानी बाई और जानकी बाई आई तब आरोपी वहां से भाग गया। उसने बताया कि मारपीट करने से मेरे सिर, पीठ, बांये दायें कोहनी, पसली में और मेरी पत्नी रवीना के सामने माथे में होठ में, दाहिने भुजा दोनों पैर में चोट लगा है। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 294, 323, 506 के तहत अपराध दर्ज किया है।

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  • CG News : मायके में रुकी महिला से मारपीट, जलाऊ लकड़ी से मारा, चेहरे, आंख में आई चोटें

    CG News : मायके में रुकी महिला से मारपीट, जलाऊ लकड़ी से मारा, चेहरे, आंख में आई चोटें

    CG News : महासमुंद. अपनी गर्भवती भाभी की देखरेख के लिए मायके में रुकी महिला के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ के सरायपाली थाना में इस घटना को लेकर पीड़ित महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई है।

    प्रार्थिया रोशनी नंद पति गोकुल नंद ने पुलिस को बताया कि मैं ग्राम टीभूपाली थाना बलौदा में रहती हूं। कक्षा 10 वीं तक पी लिखी हूं, घरेलू कार्य करती हूं। मेरा मायका ग्राम गोहेरापाली है। मेरी शादी को एक वर्ष हो रहा है। उसने बताया कि वह अपनी गर्भवती भाभी रिंकी नंद की देखरेख करने के लिये मैं अपने पति गोकुल के साथ मायके गोहेरापाली में करीब एक महीने से रुकी हूं।

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    10 अप्रैल की सुबह करीब 08 से 08:30 बजे के मध्य मैं और भाभी घर पर बैठकर चाय पी रहे थे, उसी समय मेरे बड़े पापा के बेटे व आरोपी सुभाष नंद ने मुझे कहा कि मायके में आकर पड़ी है, ससुराल नहीं जा रही है। ऐसा कहते हुए बेवजह गाली गलौज करने लगा। जब मैने उसे गाली देने से मना किया तब उसने आंगन पर पडे जलाऊ लकड़ी से मेरे को मारा, जिससे मेरे चेहरे, दाहिने आंख के पास चोट लगी है। साथ ही जान से मारने की धमकी दी। मारपीट करते समय जब मेरी भाभी रिंकी नंद छुड़ा रही थी तो उसको भी धक्का दे दिया। जिससे उसके पेट में चोट लगी है। पुलिस ने मामले में आरोपी सुभाष नंद पिता मुक्तेश्वर नंद निवासी गोहेरापाली के खिलाफ धारा 294, 506, 323 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है।

  • Mahasamund News: लड़ाई-झगड़े की बात पूछने पर डंडे से मारा, सिर फूटा

    Mahasamund News: लड़ाई-झगड़े की बात पूछने पर डंडे से मारा, सिर फूटा

    Mahasamund News: महासमुंद. गांव के एक घर में लड़ाई-झगड़े की आवाज सुनकर जानकारी लेने की कोशिश में विवाद हो गया। सिंघोड़ा पुलिस ने मामले को लेकर बताया कि प्रार्थी बृजलाल चौहान पिता गोपाल दास चौहान ने रिपोर्ट लिखाई है कि मैं ग्राम खम्हारपाली का रहने वाला हूं, खेती किसानी काम करता हूं। 2 अप्रैल को अपने खेत के बोर से नहाकर अपने घर वापस आ रहा था।

    प्रार्थी ने रिपोर्ट में आगे बताया कि रास्ते में जैसे ही रथीराम भोई पिता हरि भोई (45) के घर के सामने पहुंचा तो उसके घर से लडाई-झगड़े की आवाज आ रही थी जिसे सुनकर क्या हुआ कहने पर आरोपी रथीराम द्वारा आवेश में आकर मुझसे गाली गलौच कर आज तुझे जान से मार दूंगा कहकर पास में पडे डंडा से मेरे सिर पर मार दिया, जिससे मेरे सिर मे बांये तरफ चोट लगी है। खून बहा है। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 294, 323, 506 के तहत अपराध दर्ज किया है।

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