महासमुंद. भारत सरकार उर्वरक मंत्रालय के निर्देशानुसार जिले में 16 मार्च से 29 मार्च 2026 तक पॉस मशीन से अनियमित रूप से यूरिया उर्वरक वितरण करने पर जिले के 10 कृषि सेवा केंद्रों के लाइसेंस 21 दिवस के लिए निलंबित कर दिया गया है।

उपसंचालक कृषि एफआर कश्यप ने बताया कि उक्त कृषि सेवा केंद्रों द्वारा उर्वरक वितरण में अनियमितता की गई थी। अनियमित उर्वरक वितरण करने वाले कृषि केंद्रों में अग्रवाल राइस इंडस्ट्रीज झलप, हलधर कृषि सेवा केंद्र सिरपुर, महालक्ष्मी कृषि सेवा केंद्र कोसरंगी, शिव कृषि केंद्र पासिद, मोनू कृषि सेवा केंद्र तुमगांव, सुखराम कृषि सेवा केंद्र अछरीडीह, प्रधान कृषि सेवा केंद्र सरायपाली, राजा बीज भंडार सांकरा, राज कृषि सेवा केंद्र भगतदेवरी और विवेक खाद भंडार भगतदेवरी का लाइसेंस 21 दिवस के लिए निलंबित किया गया है। उप संचालक कृषि कश्यप ने कृषकों से अपील की है कि कृषकगण सहकारी समितियों से परमिट जारी कराकर उर्वरकों का उठाव कराना सुनिश्चित करें। क्योकि, समितियों से उर्वरकों का उठाव कराने पर गोदाम खाली होगा, जिससे पुनः उर्वरक जिले को प्राप्त होगा। इसके अलावा सभी किसानों को पॉस मशीन के माध्यम से उर्वरकों का उठाव करने कहा गया है।
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