महासमुंद. मादक पदार्थ गांजा परिवहन के मामले में आरोप दोष सिद्ध होने पर एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश संघपुष्पा भतपहरी ने महाराष्ट्र के दो आरोपियों 21 वर्षीय प्रज्ज्वल लोखंडे पिता विकास लोखंडे थाना राजापेट अमरावती तथा यही के 24 वर्षीय शुभम पाडर पिता बाडू पाडर को 15-15 वर्ष के सश्रम कारावास और डेढ़-डेढ़ लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास पृथक से भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार बागबाहरा थाना को 29 फरवरी 24 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक गोल्ड कलर की स्कोडा कार क्र. एमएच 04 डीवाई 6715 में दो व्यक्ति अवैध रूप से गांजा लेकर ओडिशा से बागबाहरा की ओर आ रहे है की सूचना पर पिथौरा चौक पहुंचकर बताए गए कार के आने पर घेराबंदी कर रोका गया। आरोपियों को मुखबिर से मिली जानकारी का हलावा देकर वाहन की तलाशी ली गई तो स्कोडा कार की पीछे डिक्की में पैकेटों में लिपटा हुआ 120 किग्रा. अवैध मादक पदार्थ गांजा मिला। जिसे बरामद कर एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई की गई और विवेचना उपरांत मामला कोर्ट को सौंपा गया था। जहां दो आरोपियों को धारा बी (ख) (।।) (ग) के तहत सजा सुनाई गई। अभियोजन की ओर विशेष लोक अभियोजन नूतन साहू ने पैरवी की।







