महासमुंद. भारत सरकार उर्वरक मंत्रालय के निर्देशानुसार जिले में 16 मार्च से 29 मार्च 2026 तक पॉस मशीन से अनियमित रूप से यूरिया उर्वरक वितरण करने पर जिले के 12 कृषि सेवा केन्द्रों के लाइसेंस 21 दिवस के लिए निलंबित कर दिया गया है। उप संचालक कृषि एफ.आर. कश्यप ने बताया उक्त कृषि सेवा केन्द्रों के द्वारा उर्वरक वितरण में अनियमितता की गई थी।

अनियमित यूरिया वितरण करने वाले कृषि केन्द्रां कृषि सेवा केन्द्र बंसुला, पवन देवांगन कृषि केन्द्र भीमखोज, सिन्हा कृषि केन्द्र खम्हरिया, श्री हरि कृषि केन्द्र बागबाहरा, श्री गणेश कृषि केन्द्र बागबाहरा, महेश ट्रेडिंग कम्पनी बसना, रितेश पटेल कृषि सेवा केन्द्र बरेकेल, रोशन अग्रवाल भंवरपुर, सिंधु कृषि सेवा केन्द्र बंसुला, शिव ट्रेडर्स बसना, सम्लेश्वरी कृषि सेवा केन्द्र परसकोल और शंकर टेक्सटाईल भंवरपुर का लाइसेंस 21 दिवस के लिए निलंबित किया गया है। उप संचालक कृषि एफ.आर. कश्यप ने कृषकों से अपील किया है कि पॉस मशीन से अगूठा लगाकर ही उर्वरक का विक्रय करें।
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