महासमुंद. ग्राम बिरकोनी में पिता के साथ मारपीट और उसके पुत्र पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी के विरूद्ध सिटी कोतवाली थाने में जुर्म दर्ज किया गया है।
पुलिस को प्रार्थी भोजराम साहू निवासी बिरकोनी ने बताया कि 28 मई की शाम 07.30 बजे ग्राम के भोलाराम निषाद के साथ अपनी मोटर सायकल से पेट्रोल भराने जा रहा था। पेट्रोल पंप के पीछे पहुंचने पर देखा कि गांव का कुबेर निर्मलकर खुले जगह पर शराब पी रहा था, जहां वह मोटर सायकल को लेकर गया, तभी कुबेर निर्मलकर यहां पर क्यों आये हो कहकर गालियां देने लगा, जब मैं और मेरा साथी भोला राम निषाद दोनों कुबेर निर्मलकर को गाली देने से मना किये तब कुबेर निर्मलकर ने पास में पड़े पत्थर से मेरे सिर में मारा। बीच बचाव करने आए भोला राम निषाद को भी आरोपी ने पत्थर से मारा।
इस घटना को भोला राम निषाद ने फोन से अपने लड़के तेजराम निषाद को बताया और बुलवाया। इसी दौरान कुबेर निर्मलकर वहां से पैदल खान टायर दुकान के पास चला गया। कुछ समय बाद भोला राम निषाद का लड़का तेजराम एवं नोखे लाल आए। इसके बाद तेजराम एचं नोखेलाल खान टायर दुकान के पास गए और कुबेर निर्मलकर से मारपीट क्यों किये हो पूछने पर आरोपी कुबेर निर्मलकर ने हाथ में रखे चाकू से तेजराम के पेट के दोनों भाग में, पीठ, हाथ में कई बार वार किया। जिसे तत्काल जिला अस्पताल महासमुंद लाकर इलाज हेतु भर्ती कराया गया। मामले की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध धारा 109, 115(2), 296, 351(3) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज किया गया है।
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