मकान निर्माण में बाधा डालकर धमकी देने वाले छह लोगों के विरूद्ध अपराध दर्ज

Join WhatsApp Group

Must read

Babapost
Babaposthttps://www.babapost.in
हम पाठकों को देश में हो रही घटनाओं से अवगत कराते हैं। इस वेब पोर्टल में आपको दैनिक समाचार, ऑटो जगत के समाचार, मनोरंजन संबंधी खबर, राशिफल, धर्म-कर्म से जुड़ी पुख्ता सूचना उपलब्ध कराई जाती है। babapost.in खबरों में स्वच्छता के नियमों का पालन करता है। इस वेब पोर्टल पर भ्रामक, अपुष्ट, सनसनी फैलाने वाली खबरों के प्रकाशन नहीं किया जाता है।

महासमुंद. ग्राम टेका में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत मकान के निर्माण में बाधा डालने और धमकी देने के मामले में छह आरोपियों के विरूद्ध पिथौरा थाने में जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

पिथौरा पुलिस ने बताया कि कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) पिथौरा के पत्र दिनांक 10/10/2026 को मिला, जिसके तहत आवेदिका बसंता पटेल पति तेजराम पटेल निवासी ग्राम टेका थाना पिथौरा हाल निवास डिपोपारा राजासेवैयाखुर्द द्वारा प्रस्तुत शिकायत आवेदन पत्र की जांच की गई।

पिथौरा थाने में दिए गए आवेदन में महिला ने बताया कि उसके पति तेजराम पटेल पिता नंदलाल पटेल वगै. के नाम से ग्राम टेका पहन 09 रा.नि.म. पिथौरा जिला महासमुंद में भूमि स्वामी हक में खसरा नं. 132/1 रकबा 1.200 हे. है। जिसमें अपने हिस्से की उक्त भूमि पर प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत आवास निर्माण किया जा रहा है। लेकिन सह खातेदार के परिवार वाले/अनावेदकगण थानसिंग पटेल पिता नंदलाल पटेल, जीरधन पटेल, भास्कर पटेल पिता प्रेमलाल पटेल, श्रीराम पटेल पिता मन्नूलाल पटेल, शोभाराम पटेल पिता मन्नूलाल पटेल, विजय पटेल पिता जीवधन पटेल सभी निवासी ग्राम टेका थाना पिथौरा के द्वारा आवेदिका एवं उसकी पुत्री पूनम पटेल के साथ गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुए उक्त स्वीकृत आवास को निर्माण करने से मना किया जा रहा है। साथ ही अनावेदकगण उक्त आवास निर्माण में काम करने आए मजदूरो को भी मारपीट करने की धमकी देकर भगा देते हैं।

खैर लकड़ी के अवैध परिवहन, तस्करी और फर्जी एनओसी मामले में महासमुंद पुलिस की हिमाचल प्रदेश एवं हरियाणा में बड़ी कार्रवाई

महिला ने अपने आवेदन में बताया कि अनावेदकगण एक और अन्य शामिल खाता की भूमि खसरा नं. 137/1 एवं 229/1 पर अपने-अपने मकान बना चुके है। जबकि उसके पति तेजराम पटेल दिव्यांग हैं। अनावेदकों के कृत्य से वे योजना के लाभ से वंचित हो रहे हैं। मामले की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध धारा 296 ,351(3), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। खबरें पढ़ने के लिए babapost.in पर विजिट करें।

More articles

Read Now