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तत्कालीन डीईओ लहरे के निलंबन से आहत अजाक्स संगठन ने अपर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई निरस्त करने की मांग

On: April 29, 2026
निलंबन
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महासमुंद. तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद विजय कुमार लहरे के पांच महीने पहले के प्रश्न पत्र व पूर्व के प्रकरणों के लिए दोषी ठहराते हुए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के अधिकारी को एक तरफा निलंबन की कार्रवाई से अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ (अजाक्स) क्षुब्ध व आहत होकर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव व राज्य अनुसूचित जाति आयोग के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और निलंबन की कार्रवाई को निरस्त करने की मांग की है।

ज्ञापन में संघ ने बिंदुवार बताया कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 कक्षा चौथी के अंग्रेजी विषय के विवादित प्रश्र पत्र रायपुर संभाग के पांच जिला व बिलासपुर संभाग के दो जिलों में परीक्षा लिया गया। जिसमें महासमुंद जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ ही सबसे पहले जांच कराकर कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी किया गया। जबकि, यह विवादित प्रश्न रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा भेजी पांडुलिपि से लिया गया था। जांच पश्चात यह प्रश्न पत्र निर्माण करने वाली शिक्षिका को निलंबित व दूसरे संविदा शिक्षिका की सेवा समाप्ति एवं तिल्दा विकासखंड शिक्षा अधिकारी को केवल चेतावनी पत्र जारी कर विवादित मामले का समाधान हो गया था। किंतु, घटना के तीन महीने बाद बोर्ड परीक्षा के प्रारंभिक समय में ही विजय कुमार लहरे को महासमुंद जिला शिक्षा अधिकारी के पद से डाइट महासमुंद प्रभारी प्राचार्य स्थानांतरित किया गया।

अजाक्स संगठन ने सौंपे गए ज्ञापन में कहा है कि उक्त आदेश को उच्च न्यायालय बिलासपुर चैलेंज कर स्थगन आदेश पश्चात यथास्थिति बना रहा। पुनः एक महीने बाद अर्धवार्षिक परीक्षा के उसी विवादित प्रश्न पत्र के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए निलंबित कर दिया गया। जबकि, उक्त मामले की वास्तविक जिम्मेदार रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी है, जहां से विवादित प्रश्र पत्र तैयार हुई। दूसरा दोषी प्रकाशक है, जिनके द्वारा अलग-अलग जिला के पांडुलिपि के अनुसार पेपर तैयार करना था। किंतु, केवल रायपुर जिला के विवादित पांडुलिपि प्रश्न पत्र को ही रायपुर संभाग के पांच जिले व अन्य जिले में प्रकाशित कर आपूर्ति की गई। इस प्रकार रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी व प्रकाशक के ऊपर कार्रवाई न करते हुए केवल महासमुंद जिला के शिक्षा अधिकारी जो एक अनुसूचित जाति से है उनके ऊपर ही एकतरफा कार्रवाई करना अनुसूचित जाति-जनजाति के अधिकारी-कर्मचारियों के साथ भेदभाव को इंगित करता है। यदि विवादित प्रश्न पत्र के लिए महासमुंद जिला शिक्षा अधिकारी विजय कुमार लहरे जिम्मेदार है तो जहां-जहां इस विवादित प्रश्न पत्र से परीक्षा ली गई है वो सभी जिला शिक्षा अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।

निलंबन आदेश का दूसरा बिंदु अधिकारी कर्मचारियों द्वारा की गई याचिका के खिलाफ अपील करने का तो शासन व विधि विभाग से अनुमति लेने में प्रकिया का पालन करना पड़ता है। जिसमें उच्च न्यायालय के डबल बेंच में अपील भी की गई, जहां से खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रक्रियाधीन होने के बाद भी निलंबन की कार्रवाई की गयी। जबकि, विजय कुमार लहरे के जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद में पदभार ग्रहण करने के समय उच्च न्यायालय में 119 प्रकरण लंबित था, जिसे प्रत्येक प्रकरण में स्वत: 39 दिन उपस्थित होकर 11 माह के कार्यकाल में 69 प्रकरण का निपटारा करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया।

बिंदु क्रमांक 3 के अनुसार आडिट में आर्थिक अनियमितताएं की उल्लेख किया है वो विजय कुमार लहरे की कार्यकाल के पूर्व की घटना है। जबकि विजय कुमार लहरे के महासमुंद जिला शिक्षा अधिकारी के पदभार ग्रहण के बाद से शैक्षणिक गुणवत्ता में तेजी से सुधार के साथ शिक्षा विभाग ने विभिन्न उपलब्धियां भी हासिल किया है तथा पेंडिंग कार्यालयीन कार्य के निपटारे में भी सुधार हुआ है।

ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख रूप से रेख राम बघेल संभागीय उपाध्यक्ष, एसपी ध्रुव प्रांतीय सचिव, अनिल ढीढी जिला उपाध्यक्ष, तुलेंद्र कुमार सागर जिला सचिव, बीपी मेश्राम जिला मीडिया प्रभारी, रविंद्र टंडन संयुक्त सचिव, एमएल ध्रुव संगठन सचिव, संतोष डहरिया, गणेश राम टंडन, राजेश रात्रे, नंद कुमार कोसरे, फनेंद्र बंजारे, पीयूष साहनी, खोशिल जेंड्रे, बाबू लाल ध्रुव एवं सदस्य उपस्थित रहे।

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