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तंबाकू उत्पाद की बिक्री, बागबाहरा में 24 चालानी कार्रवाई

On: October 8, 2026
तंबाकू उत्पाद बिक्री पर कार्रवाई

महासमुंद. राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रामकेश्वर सिंह कुशवाहा के निर्देशन में पचेडा और मामा भांचा गांव बागबाहरा में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, के संयुक्त प्रवर्तन दल के द्वारा कोटपा एक्ट 2003 (सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003) के तहत चालानी  कार्रवाई की गई।

कार्रवाई में डीपीएम श्रीमती नीलू घृतलहरे के मार्गदर्शन व जिला नोडल अधिकारी एनटीसीपी डॉ. छत्रपाल चंद्राकर के सहयोग से औषधि निरीक्षक श्रीमती प्रियंका दीवान के द्वारा शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में आने वाले विद्यालयों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों में कोटपा एक्ट 2003 की धारा 04 सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान पर प्रतिबंध, 06 अ नाबालिगों के तंबाकू उत्पाद के उपयोग व बिक्री पर प्रतिबंध व धारा 06 ब शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध के अंतर्गत कुल 24 चालान काटे गए। साथ ही पचेड़ा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में नशा उन्मूलन हेतु आईईसी गतिविधि, शपथ ग्रहण व विद्यालय को तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान बनाने की प्रक्रिया पूर्ण की गई।

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